शिमला (हिमाचल प्रदेश):- सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के छह बागी कांग्रेस नेताओं को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर संबंधित उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने बागी नेताओं को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और वोट देने या सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के छह बागी कांग्रेस नेताओं को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू की। बागी नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने मामले को अदालत में पेश किया।
इन नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इनसे पूछा था कि वे हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं। इस बीच, शनिवार को चुनाव आयोग ने इन विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों को रिक्त मानते हुए उपचुनाव की घोषणा कर दी है।