नई दिल्ली :- कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के इनकम टैक्स विभाग द्वारा फ्रीज किए गए बैंक अकाउंट्स के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (12 मार्च) को कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। कांग्रेस के वकील विवेक तन्खा ने कहा कि मेरे खिलाफ लागू फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, अगली सुनवाई अप्रैल में होनी है।
कांग्रेस के वकील ने कहा कि 13 तारीख को हमारे सारे खाते फ्रीज कर दिये गए थे, 14 तारीख को हमें आईटीएटी में अर्ज़ी दाखिल किया था। कांग्रेस के वकील ने कहा कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और यह मेरा एकमात्र स्रोत है जहां से मैं पैसा खर्च कर सकता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया कि कांग्रेस काफी हद तक दोषी है। 2021 से मामला चल रहा है, याचिकाकर्ता ने इसे सुरक्षित करने के लिए कुछ नहीं किया।
कोर्ट ने कहा ऐसा लगता है याचिकाकर्ता का कार्यालय सो गया
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ये भी कहा कि इस मामले में ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता का कार्यालय सो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में 2023 से ही स्थगन ले रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि ITAT ने आपको इस मामले पर बहस करने का मौका दिया था।