सोनभद्र से विवेक मिश्रा की रिपोर्ट
सोनभद्र :- सोनभद्र में तीन वर्ष चार माह पूर्व हुए शांति देवी हत्याकांड के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी पति मुन्नालाल गौड़ को 10 वर्ष की कैद व 11 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक किशुन देव पुत्र स्वर्गीय रामबदी गौड़ निवासी बलियारी, थाना म्योरपुर जिला सोनभद्र ने 30 जून 2020 को म्योरपुर थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी बहन शांति देवी की शादी म्योरपुर थाना क्षेत्र के बभनडीहा गांव निवासी मुन्नालाल गौड़ पुत्र रामलखन गौड़ के साथ हुई थी। 30 जून 2020 को सूचना मिली कि उसकी बहन की लाश खेत में पड़ी है। जब वहां परिवार के लोगों के साथ गया तो देखा बहन की लाश खेत में पड़ी थी। भांजे से पूछा तो बताया कि 29 जून 2020 की रात में जीजा मुन्नालाल गौड़ ने शराब पिया था और उसकी बहन से झगड़ा करके मारपीट किया था। जिससे दुखी होकर बहन ने कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर ली। इस तहरीर पर मुन्नालाल गौड़ पुत्र रामलखन गौड़ निवासी बभनडीहा थाना म्योरपुर, जिला सोनभद्र के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया।
मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर मुन्नलाल गौड़ के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी मुन्नालाल गौड़ को 10 वर्ष की कैद व 11 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की।