नई दिल्ली :- आधार कार्ड आज के समय में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके बिना कई काम अटक सकते हैं। कई बार गलती से आधार में आपका नाम, लिंग या जन्मतिथि गलत छप सकती है। वहीं बार-बार ट्रांसफर होने से आपका पता भी बार-बार बदल सकता है। इसके लिए UIDAI की ओर से आपको आधार अपडेट करने का मौका दिया जाता है। हालांकि आधार में बदलाव करने की सुविधा को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। इनके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि कोई व्यक्ति आधार में कितनी बार अपना नाम, पता, लिंग और जन्मतिथि बदल सकता है और इसके लिए क्या तरीका है?
कितनी बार बदला जा सकता है नाम, पता और एड्रेस?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के मुताबिक आधार कार्ड धारकों को अधिकतम 2 बार अपना नाम (Name Change in Aadhaar) बदलने की सुविधा दी जाती है, यानी नाम सिर्फ दो बार ही बदला जा सकता है। वहीं लिंग और जन्मतिथि जीवन में सिर्फ एक बार ही बदली जा सकती है। वहीं आप आधार कार्ड पर पता जितनी बार चाहें बदल सकते हैं (Address Change in Aadhaar)। इसके लिए कोई सीमा तय नहीं है। आप बिजली/पानी/टेलीफोन बिल, रेंटल एग्रीमेंट जैसे वैध प्रमाण देकर खुद ही ऑनलाइन अपना पता बदल सकते हैं या फिर आधार नामांकन केंद्र पर जाकर भी इसे बदल सकते हैं।