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दिल्ली-NCR में GRAP-4 पाबंदियों में छूट, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

नई दिल्ली: दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण की पाबंदियां हटा दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को यह घोषणा की कि वायु प्रदूषण में कमी आने के कारण अब GRAP-4 के तहत लागू की गई कई पाबंदियों में छूट दी जाएगी। इसके तहत अब कई गतिविधियाँ फिर से सामान्य रूप से शुरू हो सकेंगी।

GRAP-4 के तहत दिल्ली और एनसीआर में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध कोयला और लकड़ी के जलाने पर रोक और भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी जैसी कड़ी पाबंदियाँ लागू की गई थीं। हालांकि अब इन सभी पाबंदियों को हटा लिया गया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं पहले की तरह चालू रहेंगी लेकिन प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए वाहन कंपनियों को पर्यावरण अनुकूल उपायों के पालन की सलाह दी गई है।

हालांकि दिल्ली सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ता है तो इन पाबंदियों को फिर से लागू किया जा सकता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित एजेंसियां नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करती रहेंगी ताकि जरूरत पड़ने पर त्वरित कदम उठाए जा सकें।

यह छूट वायु गुणवत्ता के सुधार के संकेत के रूप में देखी जा रही है लेकिन अधिकारियों ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदूषण कम करने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखें।

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