अहमदाबाद. सडक़ों पर अंडे, नॉन-वेज बेचने वाले ठेलों पर प्रतिबंध लगाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहमदाबाद महानगरपालिका को जमकर फटकार लगाई। न्यायाधीश बीरेन वैष्णव ने कहा कि आप लोगों को अपनी मनचाही चीज खाने से कैसे रोक सकते हैं।इतना ही नही, कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए यह भी कहा कि नॉन वेज व अंडे के ठेले को सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जाना चाहिए क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है उसे अचानक यह लगता है कि ऐसा निर्णय करना चाहिए।हाई कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि जब ठेले वाले नॉन-वेज या अंडे बेचते हैं तो महानगरपालिका को क्या परेशानी है। आपको नॉनवेज फूड पसंद नहीं है तो यह आपका मामला है। आप यह कैसे निर्णय कर सकते हैं कि मुझे बाहर क्या खाना है। कल आप यह निर्णय करेंगे कि हमें घर के बाहर क्या खाना चाहिए। कल वे यह कहेंगे कि आपको गन्ने का जूस नहीं पीना है क्योंकि इससे डायबिटीज होता है या फिर कॉफी क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।