नई दिल्ली :- टैक्स सीजन आ गया है और सभी टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2023 के लिए अपने आयकर रिटर्न (ITR Filing) दाखिल करने के लिए दौड़ रहे हैं, ताकि लास्ट डेट चूकने पर उन्हें जुर्माना न भरना पड़े। असेसमेंट ईयर 2023-2024 के लिए आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2023 है। हाल ही में रेवेन्यू सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि अब आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए सिर्फ पांच दिन बच गए हैं।
अब तक चार करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं
अब तक चार करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके हैं, और इनमें से 50% रिटर्न पहले ही सरकार द्वारा प्रोसीड किए जा चुके हैं। इसके अलावा टैक्सपेयर्स को 80 लाख से अधिक रिफंड जारी किए गए हैं। टैक्स2विन के सीईओ और सह-संस्थापक अभिषेक सोनी ने कहा, ”बड़ी संख्या में रिटर्न दाखिल करने के बावजूद, अभी भी कई करदाता हैं जिन्होंने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है। पिछले साल की तरह इस साल आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए कोई मौजूदा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिए, करदाताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे आखिरी मिनट की भीड़ से बचें और 31 जुलाई की समय सीमा को पूरा करने के लिए तुरंत अपना आईटीआर दाखिल करें।”
सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर काफी बड़ी संख्या में आईटीआर दाखिल किए गए हैं। क्लियर के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा, हालांकि पिछले कुछ दिनों में बहुत से लोगों ने फाइल किया है, लेकिन इस बात की बहुत कम संभावना है कि समय सीमा बढ़ाई जाएगी।
मानसून का पड़ सकता है असर
चार्टर्ड अकाउंटेंट का मानना है कि कई राज्यों में बारिश और बाढ़ के कहर के बीच टैक्सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करने में दिक्कत हो रही है और आयकर विभाग और वित्त मंत्रालय इन राज्यों में समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। बाढ़ प्रभावित राज्यों में कई करदाताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
सोशल मीडिया पर ‘इनकमटैक्सरिटर्न’ ट्रेंड करने लगा
इधर, मंगलवार को सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स रिटर्न ट्रेंड कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले वर्ष के विपरीत, इस वर्ष ड्यू डेट बढ़ाने की कोई मांग नहीं है।