वाराणसी (उत्तर प्रदेश):- ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने आवेदन का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के आदेश में सुधार की मांग की है जिसमें मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करने वाले हिंदु पक्ष की मांग पर सवाल उठाने वाली समिति की अपील को निस्तारित कर दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुज़ेफ़ा अहमदी से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सूचित करने को कहा ताकि वह पीठ के सामने पेश हो सकें।
उत्तर प्रदेश में वाराणसी की अदालत की ओर से ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की अनुमति दिए जाने पर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो आदेश पढ़ने के बाद हाई कोर्ट का रुख करेगा। वहीं, हिंदू संगठनों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है।
ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की मांग के मामले में वाराणसी की अदालत ने शुक्रवार (21 जुलाई) को फैसला सुनाया। अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक और वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की अनुमति दे दी।
मामले पर मुस्लिम पक्ष के वकील तौहीद खान और रईस अहमद ने कहा है कि वे आदेश पढ़ने के बाद हाई कोर्ट जाएंगे और ऑर्डर की कॉपी कल (22 जुलाई) मिलेगी।
मुस्लिम पक्ष के वकील मोहम्मद तौहीद खान ने कहा, ”माननीय जिला जज महोदय ने पढ़कर सुनाया कि जो एएसआई सर्वे का एप्लीकेशन था, उसको मंजूर कर लिया है। वो हिस्सा जो सुप्रीम कोर्ट से (वजुखाना) सील्ड है, उसको छोड़कर और 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अब नकल लेने के बाद, ऑर्डर का अवलोकन करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।