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उत्तर प्रदेश डीजीपी मुकुल गोयल की अवैधानिक नियुक्ति के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिका

लखनऊ (उत्तर प्रदेश):– उत्तर प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल की अवैधानिक नियुक्ति के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। जानकारी के मुताबिक अविनाश प्रकाश पाठक द्वारा प्रदेश के वर्तमान डीजीपी मुकुल गोयल की अवैधानिक नियुक्ति के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। जिसमें कहा गया है, कि वर्तमान डीज़ीपी पर 2005 मे पुलिस भर्ती से संबंधित भृष्टाचार के आरोप थे जिनकी लखनऊ के महानगर स्थित थाने में शिकायत भी दर्ज की गई थी। 2007 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह के द्वारा उक्त मामले की जांच को भ्रष्टाचार निवारण संस्थान को सौंप दिया गया था।

अविनाश प्रकाश पाठक द्वारा उक्त मामले की शिकायत इससे पहले 2017 में प्रधानमंत्री कार्यालय में की गई थी। इस पर 23 फरवरी 2018 को ग्रह मंत्रालय भारत सरकार के आईपीएस सेक्शन सचिव मुकेश साहनी द्वारा मामले की जांच हेतु उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गृह सचिव को निर्देश भी दिए गए थे।

शिकायतकर्ता अविनाश प्रकाश पाठक का कहना है कि इसके बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त रहे मुकुल गोयल को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसी कारण से 23 सितंबर को पुन: अविनाश प्रकाश पाठक द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट उक्त मामले की जांच संबंधित याचिका दाखिल की गई है। जिसमें प्रदेश के वर्तमान डीजीपी समेत ९२ आईपीएस अधिकारियों का भी उल्लेख है। उपरोक्त जनहित याचिका पर सुनवाई कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी।

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