दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। मनीष सिसोदिया को श्रीमती सिसोदिया के आवास या अस्पताल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच ले जाया जाएगा। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने कोर्ट को बताया है कि वो अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने वाले एकमात्र कस्टोडियन हैं। जिसके आधार पर अंतरिम जमानत मांगी गई है।
सिसोदिया की तरफ से पेश हुए एडवोकेट मोहित माथुर ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलाने के लिए ले जाया गया, लेकिन उनके घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी के खिलाफ पिछले हफ्ते दलील देते हुए कहा था कि जब उन्होंने पहली बार अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी उस समय और अभी की अंतरिम जमानत की अर्जी के समय उनकी पत्नी की हालत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। उनकी पत्नी दो दशक से इस बीमारी से पीड़ित है। ऐसे में अगर छह हफ्ते के लिए सिसोदिया को अंतरिम जमानत पर रिहा किया भी जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। इतना ही नहीं, उनके पास PWD, शिक्षा, आबकारी, फाइनेंस, विजिलेंस, बिजली, स्वास्थ्य और गृह समेत 18 पोर्टफोलियो थे. ऐसे में वह पत्नी के एक मात्र देख भाल करने वाले नहीं हो सकते हैं।