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सोनभद्र में एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण, दो दोषियों को 20- 20 वर्ष की सुनाई गई सजा

विवेक मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट

सोनभद्र ( उत्तर प्रदेश):- करीब सात वर्ष पूर्व एक कुंटल 10 किग्रा अवैध गांजा के साथ पकड़े गए दो व्यक्ति को दोषसिद्ध पाकर बुधवार को सुनाई गई सजा अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने 20- 20 वर्ष की कैद व 2-2 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अर्थदंड न देने पर एक -एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक 4 फरवरी 2016 को पिपरी एसओ भारत भूषण तिवारी पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में थे कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी से मुर्धवा- रनटोला मार्ग पर जंगल में नाजायज गांजा की खेप उतरी गई है।

जिसे दो दो व्यक्ति कहीं ले जाने की तैयारी में हैं। अगर मौके पर पहुंच जाए तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पाकर पुलिस बल के साथ पहुंच कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से एक कुंतल 10 किग्रा नाजायज गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए व्यक्तियों ने अपना नाम पता विपिन जायसवाल उर्फ गोलू पुत्र सभाजीत जायसवाल निवासी टिकरी थाना मांडा जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश व पप्पू उर्फ छोटे पुत्र स्वर्गीय बैजनाथ निवासी तियरा थाना राबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश बताया।

इनके कब्जे से क्रमशः 60 किग्रा व 50 किग्रा गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना व गवाहों के बयान पर पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दो दोषियों को विपिन जायसवाल व पप्पू उर्फ छोटू को 20- 20 वर्ष की कैद व प्रत्येक पर 2 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक – एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने बहस की।

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