नई दिल्ली :- दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तीन वर्ष के लिए ‘सामान्य पासपोर्ट’ जारी किए जाने के लिए शुक्रवार को अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दे दिया है। राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत के आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
राउस एवेन्यू कोर्ट ने नया पासपोर्ट बनवाने की अनुमति दे दी है। चित्रों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी के नए पासपोर्ट के लिए 3 साल की एनओसी प्रदान की गई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एनओसी देने का विरोध किया था। जी हां, सुब्रह्मण्यन स्वामी ने 1 साल की एनओसी देने के लिए कहा था।