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बच्चे के जन्म रिकॉर्ड से पिता का नाम हटाने की माँ की याचिका ‘स्वीकार्य नहीं’: बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई (महाराष्ट्र) : बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज 38 वर्षीय महिला की याचिका खारिज कर दी जिसने अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में पंजीकृत होने वाली एकमात्र माता-पिता बनने की मांग की थी। अदालत ने इस याचिका की आलोचना की और कहा कि वैवाहिक विवादों में माता-पिता कई बार अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं और इस प्रक्रिया में अपने बच्चे को एक स्वस्थ वातावरण से वंचित करते हैं जिसमें बुनियादी ज़रूरतें भी शामिल हैं।

महिला ने तर्क दिया कि उसका अलग हुआ पति बुराइयों का गुलाम है और उसने कभी अपने बच्चे को देखा तक नहीं था। लेकिन अदालत ने कहा कि जन्म रिकॉर्ड से उसका नाम मिटाने के लिए सिर्फ़ यही पर्याप्त नहीं है।

न्यायाधीशों ने कहा, “बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर माता-पिता का कोई विशेष अधिकार नहीं है,” उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बच्चे का कल्याण व्यक्तिगत शिकायतों से ज़्यादा प्राथमिकता रखता है। अदालत ने यह भी कहा कि बच्चों को कानूनी लड़ाई में लड़ने के लिए संपत्ति के रूप में देखना हानिकारक है क्योंकि इस तरह की कानूनी लड़ाइयों से कई मुकदमेबाजी होती है। अदालत ने 5,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह न्यायिक समय की बर्बादी है। यह फैसला इस बात की याद दिलाता है कि बच्चों को अपने माता-पिता के बीच झगड़े की आग में नहीं फंसना चाहिए।

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