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दिल्ली दंगे: ऑटो चालक की हत्या के मामले में 8 आरोपित, 11 हुए बरी

नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में ऑटो चालक बब्बू की हत्या के मामले में आठ लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं, जबकि 11 लोगों को बरी कर दिया गया है।

क्या है मामला?
25 फरवरी 2020 को पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में दंगाइयों ने ऑटो चालक बब्बू पर हमला किया था। उसे लाठी-डंडों से पीटा गया और पत्थर भी मारे गए। हमलावर उसे घायल हालत में छोड़कर भाग गए थे। बाद में बब्बू को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां दो दिन बाद उसकी मौत हो गई।

कोर्ट का फैसला


मृतक के भाई पप्पू के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग शामिल थे।

कोर्ट ने जांच और सबूतों के आधार पर राहुल उर्फ अजय, संदीप उर्फ संजीव, हरजीत सिंह, कुलदीप, भारत भूषण उर्फ लकी, धर्मेंद्र, सचिन गुप्ता और सचिन रस्तोगी के खिलाफ हत्या दंगा भड़काने और साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने के आरोप तय किए हैं।

वहीं कोर्ट ने कहा कि मृतक बब्बू मुस्लिम समुदाय से था और वीडियो फुटेज व गवाहों के बयान से स्पष्ट हुआ कि मुस्लिम समुदाय के लोग उसके हमलावर नहीं थे बल्कि उसकी मदद कर रहे थे। इसी आधार पर रिजवान, इसरार, तैयब, इकबाल, जुबेर, मारूफ, शमीम उर्फ लाला, आदिल, शाहबुद्दीन, फरमान और इमरान को बरी कर दिया गया।

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