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अगस्ता वेस्टलैंड मामला: दिल्ली की अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल को नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति दी 

नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में दिल्ली की एक अदालत ने कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को नए ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किए गए मिशेल को सीबीआई और ईडी जांच के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है।

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने पाया कि 7 मार्च को दी गई जमानत की शर्तों में से एक यह थी कि उसके पास पासपोर्ट होगा। अदालत ने पहले जेल अधिकारियों को मिशेल को इंटरनेट एक्सेस देने का निर्देश दिया था ताकि वह ऑनलाइन आवेदन भर सके। उसे प्रक्रिया के लिए अपने समाप्त हो चुके पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी भी जमा करनी थी।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मिशेल को जांच में इस्तेमाल नहीं की गई कुछ सामग्री की समीक्षा करने की अनुमति दी जाए। सीबीआई को इस उद्देश्य के लिए उसे एक लैपटॉप उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है और उसे 12 मार्च से 15 अप्रैल तक 10 विशिष्ट तिथियों पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले जाया जाएगा।

मिशेल इस मामले में तीन कथित बिचौलियों में से एक है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय खजाने को लगभग ₹2,666 करोड़ का नुकसान हुआ। ईडी का आरोप है कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड से कथित तौर पर ₹225 करोड़ से अधिक मिले। इस प्रकार मामले में उसकी कानूनी लड़ाई जारी है।

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