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IGL केस: सुप्रीम कोर्ट से रणवीर को राहत, शो फिर होगा ऑन एयर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विवादित टिप्पणी मामले में पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को राहत देते हुए उनके शो ‘द रणवीर शो’ के प्रसारण की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि शो में मर्यादा और शालीनता बनाए रखी जाए।

शो पर नहीं लगी अश्लीलता की मुहर
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्होंने पूरा शो देखा लेकिन उसमें कोई अश्लीलता नहीं पाई गई। हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें कुछ विकृति जरूर है जो हास्य और अश्लीलता से अलग स्तर की चीज है।

280 लोगों की आजीविका का मुद्दा
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने शो के प्रसारण पर रोक लगा दी थी जिसके खिलाफ रणवीर ने याचिका दायर की थी। उन्होंने दलील दी थी कि शो से 280 लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है इसलिए उन्हें राहत दी जाए। अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए शर्तों के साथ शो को फिर से ऑन एयर करने की अनुमति दे दी।

फिलहाल विदेश नहीं जा सकेंगे रणवीर
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया को फिलहाल विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि उन्हें जांच में पूरी तरह सहयोग करना होगा इसके बाद ही विदेश यात्रा पर विचार किया जाएगा।

गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा जारी
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि रणवीर को पहले से मिली अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी लेकिन वह इस मामले को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि इस मामले से जुड़े किसी भी प्रकार के सीधे या अप्रत्यक्ष प्रदर्शन से बचना होगा ताकि न्याय प्रक्रिया प्रभावित न हो।

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