संयुक्त राज्य अमेरिका : अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी सहायता पर डोनाल्ड ट्रम्प के रोक के लिए अस्थायी रूप से रास्ता साफ कर दिया है। निचली अदालत के उस आदेश को रोक दिया है जिसके तहत प्रशासन को अरबों डॉलर की निधि जारी करनी होती।
पिछले महीने कार्यालय में लौटने के बाद ट्रम्प ने सबसे पहला काम अपनी “अमेरिका फर्स्ट” नीति के तहत 90 दिनों के लिए सभी देशों को दी जाने वाली विदेशी सहायता को रोक देना था। सहायता संगठनों ने तुरंत मुकदमा दायर किया जिसमें कहा गया कि रोक अवैध थी। लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने हस्तक्षेप किया है और अस्थायी रोक लगा दी है क्योंकि अदालत ट्रम्प के अधिक स्थायी रोक के अनुरोध पर विचार कर रही है।
ट्रम्प प्रशासन के अनुसार इसकी समीक्षा अब पूरी हो चुकी है और प्रशासन ने लगभग 10,000 अनुबंधों और अनुदानों को रद्द कर दिया है जिससे अमेरिकी विदेशी सहायता में 90 प्रतिशत से अधिक की कटौती हो गई है। वास्तव में राज्य विभाग द्वारा लगभग 58 बिलियन डॉलर की सहायता की पुष्टि की गई है और अब इसे वितरित नहीं किया जाएगा।
एक अधिकारी के अनुसार सभी संघीय एजेंसियों में DEI नीतियों को समाप्त करने के ट्रम्प के हालिया कार्यकारी आदेश के अनुरूप इनमें विविधता, समानता, समावेश और पहुँच (DEI) से संबंधित कार्यक्रम शामिल थे।
साथ ही प्रशासन ने कुछ पुराने चालानों के भुगतान में तेज़ी लाने का वादा किया जो सहायता फ़्रीज होने से पहले ही बकाया थे लेकिन स्वीकार किया कि पूर्ण भुगतान में अभी भी सप्ताह लग सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सहायता समूहों को जवाब देने के लिए शुक्रवार दोपहर तक का समय दिया है जिसका अर्थ है कि यू.एस. विदेशी सहायता पर लड़ाई अभी सुलझने से बहुत दूर है।