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“अकेले कानून से ऐसे अपराधों को नहीं रोका जा सकता”: पुणे बस बलात्कार पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़

पुणे (महाराष्ट्र) : पुणे के स्वर्गेट डिपो में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की बस के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार की घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया। मंगलवार की सुबह हुई इस घटना की तुलना 2012 के निर्भया कांड से की जा रही है जिसमें इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है।

आरोपी अभी भी फरार

कथित अपराधी दत्तात्रेय रामदास गाडे, 37, एक बार फिर अपराधी है। उसने महिला को मदद करने के बहाने खाली शिव शाही एसी बस में बैठाया और जब महिला बस के अंदर थी तो उसने उस पर हमला किया और भाग गया। पुलिस ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है और उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना देने वाले को 1 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।

कानून से बढ़कर कुछ करने की जरूरत: पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने निर्भया कांड के बाद हुए कानूनी सुधारों की ओर इशारा किया है और माना है कि ये कानून अभी तक संदिग्धों को न्याय के कठघरे में लाने में सफल नहीं हुए हैं और न ही इस तरह के अपराधों को रोकने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा, “महिलाएं जहां भी जाएं, उन्हें सुरक्षित रहना चाहिए। हम कानून भी बनाएंगे, लेकिन यह सिर्फ ‘कार्य ‘ नहीं है; इसे लागू किया जाना चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए और मुकदमे तेजी से होने चाहिए।” उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज को महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी।

न्याय और सुरक्षा: आगे का लंबा रास्ता

यह त्रासदी इस बात की याद दिलाती है कि हमें सख्त कानून प्रवर्तन, बेहतर सार्वजनिक सुरक्षा और महिलाओं के मुद्दों पर सांस्कृतिक प्रतिक्रिया की जरूरत है। न्याय और सुरक्षित स्थानों के लिए संघर्ष जारी रहना चाहिए।

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