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नई टैक्स बिल: जानें क्रिप्टो, वेतन कटौती और टैक्स वर्ष से जुड़े नियम

नई दिल्ली:- केंद्रीय बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए कर शासन में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है इन बदलावों से न केवल वेतनभोगी वर्ग बल्कि क्रिप्टो निवेशकों और व्यवसायियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं नई टैक्स बिल से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में।

नई टैक्स व्यवस्था

नई टैक्स व्यवस्था में छूट की सीमाएं बढ़ाकर और वेतनभोगी टैक्स भुगतानकर्ताओं और पेंशनभोगियों के लिए कटौती योग्य छूट के रूप में ₹50,000 की मानक कटौती शामिल है  इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था में 6 टैक्स स्लैब हैं जो पुरानी टैक्स व्यवस्था के 4 टैक्स स्लैब से अधिक हैं ।

क्रिप्टो निवेश पर टैक्स

क्रिप्टो निवेश पर टैक्स के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब क्रिप्टो निवेश से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स लगेगा इसके अलावा क्रिप्टो निवेश पर 1% की दर से टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) भी लगेगा।

वेतन कटौती

वेतन कटौती के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब वेतनभोगी कर्मचारियों को ₹50,000 की मानक कटौती का लाभ मिलेगा। इसके वेतनभोगी कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) के लाभ का भी दावा करने की अनुमति होगी।

टैक्स वर्ष

टैक्स वर्ष के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब टैक्स वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। इसके अलावा टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी। नई टैक्स बिल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो वेतनभोगी वर्ग, क्रिप्टो निवेशकों और व्यवसायियों पर प्रभाव डालेंगे। इन बदलावों से न केवल टैक्स भुगतान की प्रक्रिया सरल होगी बल्कि टैक्सपेयर्स को भी कई लाभ मिलेंगे।

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