कलकत्ता(पश्चिम बंगाल):- पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठित आरजी कार मेडिकल कॉलेज में 2019 में हुई एक युवा महिला छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज विशेष पीओसीएसओ अदालत ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अदालत ने अन्य आरोपियों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में चार आरोपियों – संजय रॉय सुमित बोस अभिजीत चटर्जी और नितु चटर्जी – पर सामूहिक दुष्कर्म हत्या साक्ष्य छिपाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाए गए थे।
पीड़िता की मौत के बाद राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग उठी थी। अदालत ने आज सुनवाई के बाद संजय रॉय को दोषी पाया जबकि अन्य तीन आरोपियों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत सोमवार को सजा की घोषणा करेगी। इस मामले में पीड़िता की मां ने अदालत से सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को कठोरतम सजा होनी चाहिए। इस घटना के बाद राज्य में महिला सुरक्षा और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गईं। इस मामले ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया।
प्रभाव और आगे की कार्रवाई:
इस मामले में आज संजय रॉय को दोषी करार दिए जाने से राज्य में राहत की सांस ली गई है। हालांकि पीड़िता के परिजन और समाज के विभिन्न वर्गों ने मांग की है कि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस मामले ने राज्य में महिला सुरक्षा और छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।