नई दिल्ली:- शनिवार को हुई GST काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पॉपकॉर्न पर लगने वाले टैक्स को लेकर हुई। GST परिषद ने घोषणा की कि अब पॉपकॉर्न पर तीन अलग-अलग GST दरें लगेंगी। यह फैसला खासतौर पर सिनेमा हॉल में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर लागू होगा जहां पहले टैक्स की दर केवल 18% थी। अब इसे तीन श्रेणियों में बांटा गया है पॉपकॉर्न जो सिनेमा हॉल में बिकता है उस पर 28% GST लगेगा वहीं पैकेटबंद पॉपकॉर्न पर 18% GST और बिना पैक वाले पॉपकॉर्न पर 12% GST लागू होगा।
यह निर्णय सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वहां मीम्स की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स मजेदार तरीके से इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं और पॉपकॉर्न खाने से पहले टैक्स स्लैब की पढ़ाई करने की बात कह रहे हैं। कुछ लोग इसे सरकार के द्वारा “पॉपकॉर्न टैक्स” कहकर मजाक बना रहे हैं जबकि कुछ ने इस पर अपनी चिंता भी व्यक्त की है कि अब सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न खाना महंगा हो जाएगा।
यह निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था और टैक्स व्यवस्था पर चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इस फैसले को लेकर सरकार का कहना है कि यह बदलाव व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के हित में है लेकिन सोशल मीडिया पर इस पर गजब की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। साथ ही इस मुद्दे ने GST के तहत टैक्स दरों की जटिलता को भी उजागर किया है जिसे आम नागरिकों के लिए समझना और भी मुश्किल हो सकता है।