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स्वास्थ्य बीमा से GST हटा सकती है केंद्र सरकार

नई दिल्ली :- जीवन बीमा प्रीमियम और सीनियर सिटीजन के स्वास्थ्य बीमा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। केंद्र सरकार टर्म जीवन बीमा पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में जीएसटी छूट दे सकती है। राज्य मंत्रिस्तरीय पैनल के अधिकांश सदस्यों ने आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए करों में कटौती का समर्थन किया है।

जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर पर निर्णय लेने के लिए मंत्री समूह की शनिवार को बैठक हुई। जिसमें जीवन बीमा तथा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को कर मुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए पांच लाख रुपये तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया गया।

बीमा पर जीएसटी हटाने पर सहमति

हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा। फिलहाल पांच लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी लगता रहेगा। इस समय टर्म पॉलिसी और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए जीवन बीमा प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी लग रही है। बैठक में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि, जीओएम के सदस्य बीमा प्रीमियम पर दरों में कटौती के लिए व्यापक रूप से सहमत हैं। अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा।

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