नई दिल्ली :- मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से सामने आए यौन उत्पीड़न के मामले में सिद्दीकी का नाम सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। हालांकि वह सभी आरोपों से इनकार कर रहे हैं लेकिन अभी खबर आई थी कि वह फरार है। मंगलवार को उच्च न्यायालय ने सिद्दीकी द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं उन्होंने अब केरल उच्च न्यायालय के आदेश को बुधवार को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के एक मामले में सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा ,” उन पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अपराध की उचित जांच के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ अपरिहार्य है।”
आदेश में कहा गया है कि सिद्दीकी ने इस घटना से पूरी तरह इनकार है इसलिए उसका पोटेंसी टेस्ट अभी तक नहीं किया गया था और उचित आशंका थी कि वह गवाहों को डरा सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि उसको राहत देने को लेकर यह उपयुक्त मामला नहीं था।
सिद्दीकी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि शिकायतकर्ता महिला ने उनके खिलाफ 2019 से लंबे समय तक उत्पीड़न और झूठे आरोपों का अभियान चलाया था। सिद्दीकी पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।