नई दिल्ली :- इस साल दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण में कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एनसीआर राज्यों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें इस बार वाहनों पर प्रतिबंध और सख्त किए जाएंगे। ग्रेप के तहत 401 से 450 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आने पर तीसरे चरण के अंतर्गत कुल 11 पाबंदियां लागू होंगी। इन पाबंदियों में पहले से शामिल आठ के साथ इस बार तीन नई पाबंदियां भी जोड़ी गई हैं, जो पहले चौथे चरण में लागू की जाती थीं।
कौन से वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध?
दिल्ली सरकार अब दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित बीएस-3 या इससे नीचे के मानकों वाले मध्यम गुड्स व्हीकल (MGV) पर प्रतिबंध लगाएगी। साथ ही, बाहरी राज्यों से आने वाले बीएस-3 और उससे नीचे के मानकों वाले डीजल चालित हल्के वाणिज्यिक वाहनों (LCV) को भी राजधानी में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को इन पाबंदियों से छूट दी गई है।
बसों के लिए भी सख्त नियम
इसी प्रकार, एनसीआर से आने वाली केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-6 मानकों वाली डीजल बसों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। अन्य ईंधनों पर चलने वाली बसों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इससे पहले, एनसीआर के राज्यों को उनके बस बेड़े में बदलाव के निर्देश दिए जा चुके थे। इस साल की पाबंदियों का मुख्य उद्देश्य सर्दियों के दौरान बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना है, ताकि दिल्ली की हवा को साफ और सुरक्षित रखा जा सके। यह नए कदम प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाएंगे।