नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने ईडी को मामले में आरोप पत्र के साथ दायर कुछ दस्तावेज भी आरोपितों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान आरोपितों की तरफ से विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को सूचित किया गया कि ईडी द्वारा उन्हें पूरे दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराए गए हैं। इस पर अदालत ने एजेंसी को दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जबकि जमानत पर बाहर पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
कोर्ट ने 6 सितंबर को सुनवाई की दी तारीख
उक्त निर्देश के साथ अदालत ने सुनवाई छह सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है हालांकि सीबीआई मामले में केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण वह अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं।