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राजेंद्र नगर हादसे में आरोपियों को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने याचिका की खारिज

नई दिल्ली:-  ओल्ड राजिंदर नगर की घटना पर तीस हजारी कोर्ट ने मनुज कथूरिया, तेजिंदर, हरविंदर, परविंदर और सरबजीत की जमानत याचिका खारिज कर दी। तीस हजारी कोर्ट ने मनुज कथूरिया की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर जांच अधिकारी से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। बता दें कि सुवी ड्राइवर पर यह आरोप है कि वह उस रास्ते अपनी कार लेकर गया। जिस रास्ते पर पानी अधिक था और उसने अपने कार की स्पीड तेज कर दी।

इस मामले पर तीस हजारी कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ड्राइवर मनुज कथूरिया की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर जांच अधिकारी से जवाब मांगा है और इसकी अगली सुनवाई अब 7 अगस्त को होगी। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने एसयूवी ड्राइवर मनुज कथूरिया, तेजिंदर, हरविंदर, परविंदर और सरबजीत की जमानत याचिका खारिज कर दी और बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट की सुनवाई के दौरान ड्राइवर के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बीते शनिवार को ड्राइवर मनुज कथूरिया उसी सड़क से गुजरे जहां पानी अधिक भरा था। उस वक्त वहां पानी का दबाव अधिक था वाहन गुजरने बाद पानी के दबाव से तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया। कथूरिया के वकील राकेश मल्होत्रा ने उनकी जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या होने वाला है या वह इस घटना को अंजाम देने का इरादा नहीं रखते थे।

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