नई दिल्ली:- दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
बिभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चार्जशीट को विचार के लिए रख लिया है। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह आरोपी बिभव कुमार को 30 जुलाई को अदालत में पेश करे।
बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। आज कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपपत्र करीब 500 पन्नों का है। इसमें करीब 50 गवाहों के बयान भी हैं।
अंतिम रिपोर्ट आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दायर की गई है जिसमें धारा 201 (अपराध के सबूत मिटाना), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 341 (गलत तरीके से रोकना), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354 बी (महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (किसी भी शब्द, हावभाव या वस्तु का इस्तेमाल कर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) शामिल है।