उत्तर-प्रदेश :-उत्तर प्रदेश में गुटखा खाने वाले आज से सावधान हो जाए। आज यानी 1 जून से उत्तर प्रदेश में पान मसाला, तंबाकू की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा इसके साथ ही जेल भी हो सकती है।
खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा फैसला
बता दे कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त अनिता सिंह ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस नये फैसले की जानकारी भेज दी है। यह प्रतिबंध आज से यानी 1 जून से लागू हो गया । खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और निषेध) विनियम, 2011 का विनियम 2.3.4 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत किसी भी भोजन में सामग्री के रूप में तंबाकू और निकोटीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के भीतर तंबाकू युक्त पान-मसाला/गुटखा के निर्माण/पैकिंग, वितरण और बिक्री पर आज से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ये है नियमों का उल्लंघन
दरअसल देखा गया है कि अलग-अलग पान-मसाला निर्माण इकाइयों द्वारा पान-मसाला या किसी अन्य ब्रांड नाम के तहत तंबाकू का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही पान-मसाला पाउच के साथ तंबाकू का भी निर्माण किया जा रहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि पान-मसाला के साथ-साथ तंबाकू के अपने ब्रांड का निर्माण, भंडारण (स्टोक), वितरण और बिक्री करने वाली विनिर्माण इकाइयां ऊपर उल्लिखित नियमों और विनियमों का उल्लंघन कर रही हैं। जन स्वास्थ्य की दृष्टि से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 (2) (ए) के तहत तंबाकू, पान-मसाला का उत्पादन/पैकिंग, भंडारण, वितरण और बिक्री प्रतिबंधित है। इस वजह से अब यह फैसला किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया बैन का आदेश
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के संज्ञान में आया है कि विभिन्न पान मसाला निर्माण इकाइयों द्वारा पान मसाला अथवा किसी अन्य ब्रांड नाम से तम्बाकू का उत्पादन किया जा रहा है। पान मसाला पाउच के साथ तंबाकू के पाउच भी बेचे और स्टॉक किए जा रहे हैं। एक मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के उत्पादन, पैकेजिंग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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