नई दिल्ली:- दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी मामले में दिल्ली की अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ाई।सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुरुवार या अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है।
कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने,” दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ‘आदतन अपराधी’ नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल सीएम हैं और यह चुनाव का मौसम है। उनके चुनाव प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि सीएम अभी रोज 10 फाइलें साइन करते हैं।
केजरीवाल ने अदालत को भरोसा दिया कि अंतरिम जमानत मिलने पर वह कोई फाइल साइन नहीं करेंगे। SC ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से साफ करने को कहा है कि PMLA की धारा 19 के तहत, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कैसे सही है।