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वनाग्नि!!! उत्तराखंड सरकार सख्त, होगा गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा

देहरादून:– वनाग्नि की घटनाओं में लिप्त पाए जाने वाले लोगों पर उत्तराखंड सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनकी संपत्ति की भी कुर्की की जाएगी।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि अब जंगल में बार-बार आग लगाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। साथ ही वन संपदा को हुए नुकसान की भरपाई भी आग लगाने वालों से की जाएगी।

कहा कि पौड़ी और अल्मोड़ा में आग बुझाने के लिए एनडीआरएफ की टीम उतारी गई है। वहीं, आग बुझाने के लिए पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी के जवान भी तैनात किए जाएंगे। कहा कि इसके लिए युवक और महिला मंगल दलों का भी सहयोग लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि क्लाउड सीडिंग को लेकर आईआईटी रुड़की से बातचीत की जा रही है। वहीं, आग से बचे गांवों को पुरुस्कृत किया जाएगा।

उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसके बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उन्हें अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

पराली जलने पर रोक को लेकर जो निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए थे उसके आधार पर सभी जिलाधिकारियों द्वारा जिलों में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपदा मद से सभी जिलों को बजट भी जारी कर दिया गया है, वहीं छोटे वॉटर टैंकर खरीद कर पहाड़ी क्षेत्रों में पंप के जरिए आग बुझाने का काम भी अब किया जाएगा।

डीजीपी अभिनव कुमार का कहना है कि पुलिस द्वारा ऐसे जो लोग वनाग्नि की घटनाओं में लिप्त है पाए जाएंगे, उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उनकी संपत्ति की भी कुर्की की जाएगी।

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