नई दिल्ली:- दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालाँकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ED से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली खंडपीठ आज सुबह मामले की सुनवाई करेगी। एक्साइज मामले में ईडी अब तक उन्हें 9 समन जारी कर चुकी है। कल दिल्ली HC में उनके मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वे पेश होने के लिए तैयार हैं।
दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी लगातार अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी हुई है। एक ओर जहां ईडी बार-बार समन भेज रही है, वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल नोटिस को इग्नोर करते जा रहे हैं। अब तक प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेज दिया है, जिनमें से आठ बार अरविंद केजरीवाल समन को इग्नोर कर चुके हैं। आज यानी गुरुवार को 9वें समन के तहत अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पेश होने के लिए कहा है। हालांकि, इस बीच अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर बड़ा दांव चल दिया है।