नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा,” SBI से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा गया था और इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या भी शामिल थी।”
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि SBI को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे चाहते हैं कि SBI के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है वे सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जैन को जमानत देने का आग्रह किया था और कहा था कि गवाहों के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है। वहीं ईडी ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जब भी वह जेल से बाहर आना चाहते हैं, तो वह चिकित्सा आधार पर जमानत लेते हैं।