कोलकाता (पश्चिम बंगाल):- कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने संदेशखाली मामले पर सुनावाई करते हुए कहा कि इस मामले में पब्लिक नोटिस दिया जाएगा। संदेशखाली मामलों में कोई स्थगन आदेश नहीं है। शेख शाहजहां को गिरफ्तार न करने का कोई कारण नहीं है। हाईकोर्ट ने आज सोमवार को स्पष्ट किया कि तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। शाहजहां शेख पर संदेशखली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया।
5 जनवरी से फरार शाहजहां शेख
न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस दिया जाए जिसमें कहा गया हो कि शेख को मामले में पक्षकार बनाया गया है क्योंकि वह 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले के बाद से फरार हैं और सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे हैं। खंडपीठ ने कहा है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी।