Dastak Hindustan

तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा को 14 साल जेल की सजा

इस्लामाबाद :- पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी के संस्थापक इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। तोशाखाना मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने उन्हें 14 साल की जेल की सजा सुनाई है। इमरान के साथ उनकी पत्नी को भी 14 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है।

तोशाखाना मामले में रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान की सजा सुनाने के लिए जवाबदेही अदालत के जज मोहम्मद बशीर खुद पहुंचे। फैसले के तहत इमरान खान और बुशरा बीबी पर 10 साल तक के लिए कोई भी सरकारी पद ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा इमरान और बुशरा पर 78-78 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बुशरा कोर्ट में पेशी के लिए नहीं पहुंचीं।

 

क्या है तोशाखाना मामला, जिसमें जेल जाएंगे इमरान?

तोशाखाना (राज्य भंडार) मामले में पूर्व पीएम इमरान पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। तोशाखाना में विदेशी नेताओं से मिले उपहार रखे जाते हैं। तोशाखाना के नियमों के मुताबिक, सरकारी अधिकारी कीमत का भुगतान करके ही उपहार अपने पास रख सकते हैं। उपहार पहले तोशाखाना में जमा होना चाहिए। इमरान खान और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उपहारों को कम कीमत पर अपने पास रखा।

इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *