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दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बढ़ाया गया मुख्य सचिव का कार्यकाल

नई दिल्ली:- दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के कार्यकाल के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी है। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के कार्यकाल को सेवा विस्तार मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति का अधिकार और शक्ति केंद्र के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। दरअसल दिल्ली की AAP सरकार ने नरेश कुमार के सेवा विस्तार का विरोध किया था। नरेश कुमार गुरुवार (30 नवंबर 2023) को रिटायर होने वाले थे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें उसने बताया था कि केंद्र के पास मुख्य सचिव के सेवा विस्तार का अधिकार है और उसी के तहत नरेश कुमार को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील मानी कि नए कानून के मुताबिक, अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार केंद्र को है और इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है।

इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर केंद्र चीफ सेक्रेट्री को सेवा विस्तार देना चाहता है तो वो प्रावधान दिखाए, जिसके तहत ऐसा किया जा सकता है। पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा था कि इस पद के लिए संभाविक अधिकारियों के नाम दिल्ली सरकार को सौंपकर उनकी सहमति ली जाए। मंगलवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह नरेश कुमार को कुछ ही दिनों का सेवा विस्तार देने जा रही है, नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के अवसर पर दिल्ली सरकार को संभावित अधिकारियों के नाम सौंपकर चर्चा की जाएगी।

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