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वीवो पीएमएलए मामले में लावा चीफ की जमानत याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई

नई दिल्ली:- दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक को अपने आवेदन पर ईडी के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मांगी है।

लावा के एमडी हरिओम राय ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो से जुड़े मामले में जमानत मांगी है और 18 नवंबर को कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा था।

हरिओम राय के वकील नितेश राणा और विक्रम चौधरी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरूण योगेश को बताया कि वित्तीय जांच एजेंसी ने रात 12 बजे ही जवाब की कॉपी प्रदान की, जिसके बारे में उनका दावा था कि वह अदालत के आदेश के अनुसार नहीं थी।

अदालत ने अब आरोपी को मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और बहस के लिए मामले को 4 दिसंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

23 नवंबर को अदालत ने मामले में हरिओम राय समेत आरोपी व्यक्तियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। चारों आरोपी हरिओम राय, कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक हैं।

इससे पहले, हरिओम राय की जमानत याचिका पर, नितेश राणा ने तर्क दिया था कि चूंकि आरोपी को आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

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