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मिर्जापुर में अवैध ब्लास्टिंग व नियम विरुद्ध संचालित हो रहे क्रेशर प्लांट

आत्मा त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट

मिर्जापुर उत्तर प्रदेश):-राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर क्षेत्र में एक बार फिर होगा संयुक्त जांच टीम का आगमन इसके पहले 23,24 नवम्बर 2022 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर संयुक्त जांच टीम द्वारा क्षेत्र के भगौती देई, सोनपुर,बियाहूर व चकजाता में हो रहे अवैध खनन अवैध ब्लास्टिंग व नियम विरुद्ध संचालित हो रहे क्रेशर प्लांटों स्थलीय निरीक्षण किया गया था ।

जिससे भारी खामियां संयुक्त जांच टीम ने देखा जिसकी रिपोर्ट दिनांक 03/02/2023 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण में सौंपा गया था जो 88 पन्नों का था जिसमें 40 खनन पट्टों का जिक्र किया गया है इनमें से 39 खनन पट्टों पर संयुक्त जांच टीम ने जूर्माना लगाने की सिफारिश किया है जिसमें से 26 खनन पट्टों पर 18250000-18250000 रुपए 2 पर 23272500 व अन्य पर भी 7500000-3200000 रुपए जुर्माना भी निर्धारण किया गया है।

रिपोर्ट में एक खनन पट्टे को छोड़कर बाकी सभी को नियम विरुद्ध व अवैध खनन में लिप्त बताया गया था साथ ही 26 स्टोन क्रेशर प्लांटों का जिक्र किया गया था जिसमें सभी के नियम विरुद्ध संचालन की बात कही गई थी लेकिन क्रेशर प्लांटों के संचालकों व क्रेशर प्लांटों के खिलाफ किसी भी कार्यवाही या जूर्माने की बात नहीं लिखी गई थी।

जिस पर आवेदक ने ऐतराज जताया और माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखा और कहा कि क्षेत्र में सबसे अधिक प्रदूषण क्रेशर प्लांटों के संचालन से ही हो रहा है लेकिन उनके खिलाफ किसी भी कार्यवाही या जूर्माने की सिफारिश नहीं की गई है जो गलत है, साथ ही जब संयुक्त जांच टीम ने देखा कि सभी क्रेशर प्लांट व खनन पट्टों पर नियम विरुद्ध व अवैध रूप से कार्य हो रहा है तो जांच टीम को क्षेत्र में चल रहे क्रेशर प्लांटों व खनन पट्टों को तत्काल बंद करने का सिफारिश करना चाहिए था।

लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गम्भीरता से लेते हुए संयुक्त जांच टीम को निर्देशित किया कि रिपोर्ट में दिए सभी क्रेशर प्लांटों का आवश्यक रुप से जांच करके दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण में सौंपे तथा जिला अधिकारी महोदय मिर्जापुर व पुलिस अधीक्षक महोदय मिर्जापुर को निर्देशित किया गया है कि वे अवैध खनन को रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए और अवैध खनन को रोके राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जिला अधिकारी महोदय मिर्जापुर को निर्देशित किया है कि वे सभी पट्टा धारकों को नोटिस तामील कराईं जाए।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा है कि खनन पट्टाधारकों द्वारा जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1981 के प्रावधानों का उलंघन किया जा रहा है खनन पट्टों पर परियोजना प्रस्तावकों को बंद करने और समिति से अलग होने या जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1981 का उलंघन करने के लिए और आगे कोई खनन नहीं किया जाएगा, इस न्यायाधिकरण के विपरित।

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