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सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने को कहा

नई दिल्ली:-  सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश होने को कहा है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण को पिछली सुनवाई में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्हें यह नोटिस पतंजलि की भ्रामक विज्ञापन से जुड़ी सुनवाई के दौरान जारी किया गया। अदालत ने कंपनी को ऐसे किसी भी विज्ञापन देने पर रोक लगा दी है, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, बुखार, मिर्गी आदि बामारियों के इलाज का दावा किया जाता हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब दोनों को अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर अगली तारीख पर पेश होने को कहा है।

पिछली सुनवाई में योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को कड़ी फटकार लगाते हुए जस्टिस हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद एवं इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को नोटिस जारी किया तथा पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न की जाए। इस पर पतंजलि के मीडिया प्रभारी एस के तिजारावाला ने कहा,” सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं।”

सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। न्यायपालिका के आदेश का सम्मान करेंगे। हालांकि योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण पर कोर्ट ने कहा,” दोनों ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं दिया है। इसलिए अब दोनों को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने कहा था है।”

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