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धोनी ने मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में दीं दलीलें

नई दिल्ली :- मानहानि के एक मामले में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के वकील की ओर से सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दलीलें रखी गईं। धोनी के वकील ने कहा कि उनके दो पूर्व व्यावसायिक साझेदारों द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने फिलहाल धोनी, कई मीडिया घरानों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया ताकि उन्हें किसी भी मंच पर वादी के खिलाफ किसी भी कथित झूठी मानहानिकारक सामग्री को पोस्ट करने या प्रकाशित करने से रोका जा सके जो उनकी साख और प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है।

बता दें कि वादी और पूर्व व्यावसायिक साझेदार मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास ने एमएस धोनी, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया घरानों के खिलाफ स्थायी रोक और क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं ने मानहानि कारक, झूठी बातें बनाने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने पर रोक लगाने की मांग की है। इसी मामले में धोनी के वकील अदालत में पेश हुए और कहा कि उनके खिलाफ दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने हाल ही में रांची की एक अदालत में दंपति के खिलाफ मामला दायर किया है।

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