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समान नागरिक संहिता कानून सभी के लिए समानता का कानून- सीएम पुष्कर सिंह

देहरादून (उत्तराखंड):-  समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “समान नागरिक संहिता कानून सभी के लिए समानता का कानून है। इसके बारे में अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें कर रहे थे लेकिन सभी बातें विधानसभा में हुई चर्चा में स्पष्ट हो गई हैं। ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं। बल्कि ये कानून उन माताओं, बहनों और बेटियों के लिए है जिन्हें जीवन में कई कुरीतियों के कारण यातनाओं का सामना करना पड़ता था। ये कानून बच्चों के भी हित में है और मातृशक्ति के भी हित में है।”

आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। राज्य में काफी दिनों से कमेटी इसपर काम कर रही थी। समान नागरिक संहिता का विधेयक आज पारित हो गया है। जल्द ही ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास से आने के बाद इस विधेयक को राज्य में लागू करने के लिए जो भी औपचारिकताएं होंगी हम उसे पूरा करेंगे।

उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पारित किया गया। राज्य के LoP और कांग्रेस विधायक यशपाल आर्य ने कहा, ”मसौदा पेश करने के बजाय सीधे विधेयक पेश किया गया। 2 घंटे में चर्चा शुरू हो गई लेकिन हमने दोनों दिन चर्चा में भाग लिया। हमारे विधायकों ने सुझाव दिए और कुछ आपत्तियां भी उठाईं। सरकार से कमियां दूर करने के लिए भी कहा गया। इन खामियों को संशोधित करने का एकमात्र तरीका यह था कि इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाए और मसौदे की जांच के बाद इसे वापस सदन में लाया जाए, फिर से चर्चा की जाए और फिर इसे विधेयक का रूप दिया जाए। मुख्यमंत्री ने अपने उत्तर भाषण में भी कहा है कि यदि कहीं जरूरत होगी तो हम संशोधन करेंगे।”

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