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RBI ने Paytm पर लगाया बैन, मिली ये बड़ी गड़बडियां, लाइसेंस हो सकता है रद्द

नई दिल्ली :- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ महीने पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पेटीएम में संभावित मनी लॉन्ड्रिंग और नो-योर-कस्टमर (KYC) उल्लंघनों के बारे में सचेत किया था। लेकिन पेटीएम नियमों का उल्लंघन करता रहा। मामला यहां तक पहुंच गया कि अब पेटीएम अपना पेमेंट बैंक लाइसेंस से हाथ धो सकता है। इस मामले के जानकार लोगों ने ईटी को बताया कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग रेगुलेटर उल्लंघनों को चिह्नित करता आ रहा है। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चीन से जुड़ी इकाई के अंदर और बाहर धन प्रवाह से संबंधित सुरक्षा चिंताओं के बारे में सचेत किया था।

 

 

Paytm ने बैंकिंग नियमों में किये ये उल्लंघन

 

पेटीएम मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि ईडी को चिंताएं बता दी गई हैं मनी लॉन्ड्रिंग रोधी प्रावधानों और KYC मानदंडों का घोर उल्लंघन हुआ है। बिना किसी KYC के कई खातों के बीच कई करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे।

बिना किसी केवाईसी के लाखों प्रीपेड कार्ड जारी किए गए जिससे बड़ी धनराशि ट्रांसफर की गई। आरबीआई ने भुगतान बैंक और वन 97 कम्युनिकेशंस के बीच सूचना प्रवाह के साथ डेटा उल्लंघनों का भी खुलासा किया था।

आरबीआई ने 31 जनवरी को जारी एक आदेश में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), तत्काल भुगतान सेवा (IMPS), आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) सहित विभिन्न प्लेटफार्मों और टैक्नोलॉजी रेलमार्गों के माध्यम से सभी बुनियादी भुगतान सेवाओं को रोकने के लिए कहा।

साथ ही बिल भुगतान लेनदेन 29 फरवरी से प्रभावी होगा। व्यक्ति ने कहा कि मानदंडों का उल्लंघन बहुत गंभीर है और इकाई का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। सहकारी समितियों के मामले के विपरीत आरबीआई सीधे पेमेंट बैंक का स्थान नहीं ले सकता क्योंकि इसके लिए सरकार की मंजूरी की जरुरत होगी।

मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने से भी समस्या का समाधान नहीं होगा। पेटीएम के सीनियर अधिकारियों ने जनवरी में नियामक के साथ बैठक की। जिसमें उन्हें बताया गया कि क्या करना है। इस सप्ताह की शुरुआत में यह कार्रवाई कंपनी को अपने तरीके सुधारने की चेतावनी के तौर पर की गई थी।

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