नई दिल्ली:- लोकसभा ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2023 ध्वनि मत से पारित कर दिया। ‘द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल, 2023’ और ‘द नेशनल डेंटल कमीशन बिल, 2023’ भी लोकसभा में पारित हुए।
लोकसभा में बुधवार को मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर दो बजे तक दो बार स्थगति हुई। सदन में हंगामे के बीच ही सरकार ने छह विधेयक पेश किये। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ‘जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किया। इस विधेयक को पेश किये जाने पर कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी ने आपत्ति प्रकट की गृह राज्य मंत्री राय ने ‘जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023’ भी प्रस्तुत किये।
लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर में पेशेवर शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला और नियुक्ति में आरक्षण के पात्र लोगों के नामकरण संबंधी धारा में बदलाव की बात कही गई है। निचले सदन में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उक्त विधेयक पेश किया। इस दौरान मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी सदस्य शोर-शराबा कर रहे थे। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004, आरक्षण अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए पेशेवर संस्थाओं में नियुक्ति और प्रवेश में आरक्षण का उपबंध करने के लिए लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 95 की उप धारा (2) के अनुसार जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में आरक्षण, आरक्षण अधिनियम द्वारा शासित होता रहेगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में कोई विधानमंडल नहीं है।
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