दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेडिकल ग्राउंड पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत सोमवार को फिर से पांच हफ्ते के लिए बढ़ा दी। इससे पहले अदालत ने 10 जुलाई को जैन की अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी थी।
26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। शीर्ष अदालत में यह दलील दी गई कि जैन की स्वास्थ्य समस्याएं जटिल हैं और उनका वजन 30 किलो कम हो गया है।
अप्रैल में, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने पीएमएलए के तहत जमानत की शर्तों को पूरा किया है।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि वह अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं कर रहे हैं। राजू ने कहा कि जांच एजेंसी चाहती है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) या किसी अन्य अस्पताल द्वारा सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य के संबंध में स्वतंत्र जांच का अनुरोध करने वाले उसके आवेदन पर अगली तारीख पर सुनवाई हो। बेंच ने मामले की सुनवाई पांच सप्ताह बाद तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जैन को दी गई अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी थी। कोर्ट ने 26 मई को जैन को मेडिकल आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है।