(नई दिल्ली): भारत में असंगठित मजदूरों का एक बड़ा वर्ग है। भारत सरकार ने इन मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की है। जानें कैसे मिलता है इस पेंशन योजना का लाभ और कैसे करना होगा आवेदन।
मजदूरों के लिए पेंशन स्कीम
इस योजना के तहत मजदूरों को 3000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। योजना में हर महीने मजदूरों को कंट्रीब्यूशन देना होता है। योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि जितना कंट्रीब्यूशन इसमें मजदूरों की ओर से किया जाता है उतना ही सरकार भी करती है।
इस योजना का लाभ किन-किन मजदूरों को मिलेगा?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उन मजदूरों को मिलेगा जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इसमें रेडी लगाने वाले दुकानदार, रिक्शा चालक, ड्राइवर, मोची, दर्जी, प्लंबर, नाई, धोबी आदि जैसे श्रमिकों को शामिल किया गया है। योजना में आवेदन करने के लिए मजदूर की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें कम से कम 20 साल तक कंट्रीब्यूशन करना होगा।
योजना में आवेदन कैसे करें?
इस योजना में आवेदन करना बेहद सरल है। इच्छुक मजदूरों को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक या चेकबुक शामिल हैं। इसके बाद मजदूर को एक श्रम योगी कार्ड नंबर जारी किया जाएगा। इसके बाद, हर महीने उनकी पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन तरीके से उनके खाते से कटेगी।