नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जलसैलाब से हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी है। कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता और को-ऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मिली है। पहले ये दोनों आरोपी अंतरिम जमानत पर थे।
इससे पहले, 30 जनवरी 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिषेक गुप्ता की जमानत के लिए ढाई करोड़ रुपये की शर्त हटा दी थी और ट्रायल कोर्ट को नियमित जमानत पर सुनवाई करने का आदेश दिया था। इसके बाद, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को जमानत दी।
इस मामले में जुलाई 2024 में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें कोचिंग सेंटर के मालिक और अन्य कर्मचारी शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं।
यह हादसा जुलाई 2024 में हुआ, जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन छात्र RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में जलसैलाब में फंस गए और उनकी मौत हो गई।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत की है। इसके अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त 2024 को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।