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दिल्ली सरकार और पुलिस की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट का कठोर रुख, GRAP के नियमों पर होगी निगरानी

नई दिल्ली:- दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए  ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिए गए आदेशों के बावजूद दिल्ली सरकार और पुलिस के अधिकारियों की ओर से इन आदेशों का पालन न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशों का पालन करना चाहिए था लेकिन वे विफल रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के 13 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर कैमरे लगाए जाने की रिपोर्ट पर भी चर्चा की। इन कैमरों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि  चरण के तहत लागू किए गए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। कोर्ट ने इन कैमरों से प्राप्त फुटेज को शीघ्र एमिकस क्यूरी को सौंपने का निर्देश दिया है ताकि मामले की गहन जांच की जा सके।

इसके अलावा बार के 13 वकीलों को इन प्रवेश बिंदुओं पर भेजा जाएगा जो यह सुनिश्चित करेंगे कि चरण के तहत लागू की गई धाराओं का पालन किया जा रहा है या नहीं। इन वकीलों की रिपोर्ट पर कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चरण में सख्त नियमों की आवश्यकता है और यदि इनका पालन नहीं किया जाता है तो यह दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है।

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