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असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित

नई दिल्ली:- सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है, बुधवार को राज्यसभा को सूचित किया गया।

 

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि पूर्व अग्निवीर के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और राइफलमैन के पद पर भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) में 1 जुलाई, 2024 तक रिक्तियों की संख्या 84,106 है, जबकि कुल स्वीकृत पद 10,45,751 हैं। राय ने कहा कि मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और संबंधित बलों के माध्यम से रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए गंभीर कदम उठा रहा है और उठाता रहेगा। भर्ती में तेजी लाने के लिए चिकित्सा परीक्षा में लगने वाले समय को कम कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि कांस्टेबल/जीडी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए कट-ऑफ अंक कम कर दिए गए हैं ताकि पर्याप्त उम्मीदवार मिल सकें। मंत्री ने कहा कि अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच 67,345 लोगों की भर्ती की गई है। उन्होंने कहा इसके अलावा 64,091 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया है और वे भर्ती के विभिन्न चरणों में हैं। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि बलों के आकार की तुलना में नगण्य प्रभावी रिक्तियों के साथ, ओवरटाइम का सवाल ही नहीं उठता है। मंत्री ने कहा कि कांस्टेबल के पद पर जल्द भर्ती के लिए एसएससी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर और सहायक कमांडेंट (सभी सामान्य ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए एक-एक नोडल बल को सामान्य ड्यूटी पदों पर भर्ती के समन्वय के लिए दीर्घकालिक आधार पर नामित किया गया है।

 

मंत्री ने कहा कि रिक्तियों को भरने के लिए सभी सीएपीएफ और एआर को गैर-सामान्य ड्यूटी कैडर में रिक्त पदों पर “समयबद्ध तरीके” से भर्ती करने और पदोन्नति रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का समय पर आयोजन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जून 2022 में, सरकार ने तीनों सेवाओं की आयु सीमा को कम करने के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की। इस योजना में चार साल के लिए साढ़े 17 साल से 21 साल के बीच के युवाओं की भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें 25 फीसदी को 15 साल के लिए बनाए रखने का प्रावधान है।

 

सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ के प्रमुखों ने पिछले गुरुवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक फैसले के अनुरूप उनके संबंधित बलों में सैनिकों के 10 फीसदी पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह ने कहा, “केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तदनुसार, सीआईएसएफ पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया भी तैयार कर रहा है।” केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के प्रमुख ने कहा कि कांस्टेबलों की सभी भावी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित रहेंगी। उन्होंने डीडी न्यूज से कहा, “शारीरिक परीक्षण में भी उन्हें छूट के साथ-साथ आयु में छूट दी जाएगी।

पहले वर्ष में आयु में छूट पांच वर्ष की होगी और उसके बाद के वर्ष में आयु में छूट तीन वर्ष की होगी। सिंह ने कहा पूर्व अग्निवीर इसका लाभ उठा सकेंगे और सीआईएसएफ यह सुनिश्चित करेगा। यह सीआईएसएफ के लिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि बल को प्रशिक्षित और अनुशासित कर्मी मिलेंगे। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह ने कहा कि पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए उनके बल में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती नियमों में तदनुसार संशोधन किया गया है। पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है। उन्हें आयु में भी छूट मिलेगी। पहले बैच को पांच वर्ष की छूट मिलेगी जबकि उसके बाद तीन वर्ष की छूट मिलेगी। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने कहा कि उनके बल में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए कोटा तय कर दिया गया है। उन्होंने कहा, हमने भर्ती नियमों में संशोधन किया है। पहले बैच को आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, उनके लिए कोई शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी।

 

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