जयपुर (राजस्थान):- राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पेंशन को लेकर एक अहम फैसला लिया है। इसमें पेंशन नियमों में बदलाव शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सिविल सेवा नियमों में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसमें कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों के लिए पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव शामिल है। सरकार ने पेंशन सीमा बढ़ाने का भी अहम फैसला लिया है।
माता-पिता को 50% पेंशन
पहले, कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता-पिता को पेंशन का 30% मिलता था, लेकिन नियम 62(3) को निरस्त कर दिया गया है। अब माता-पिता को भी पारिवारिक पेंशन का 50% मिलेगा। इसके अलावा, मानसिक रूप से विकलांग या दिव्यांग बच्चे शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे। पहले, यह लाभ शादी के बाद समाप्त हो जाता था। पेंशन सीमा भी ₹8,550 से बढ़ाकर ₹13,750 कर दी गई है।
महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय को मंजूरी
उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि जयपुर स्थित महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय के लिए मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। यह विश्वविद्यालय खेल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगा और खेलों की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाते हुए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगा। महाराणा प्रताप के नाम पर स्थापित यह खेल विश्वविद्यालय पूरे देश में खेलों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
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