नई दिल्ली:- दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल कथित मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की ज़मानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। ट्रायल कोर्ट ने उनकी दो ज़मानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार ने नियमित जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमानत याचिका को 14 जून को यानी आज कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। बिभव कुमार को 31 मई को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उनपर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल से मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है।