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बृज भूषण शरण सिंह ने दस्तावेजों की आपूर्ति की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया

नई दिल्ली:-  महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने सात धाराओं के तहत आरोप तय किए, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

बृज भूषण शरण सिंह ने WFI प्रमुख के रूप में विदेश यात्रा के CDR, यात्रा दस्तावेजों की आपूर्ति की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है।

उनके वकील ने कहा कि उनका तर्क यह है कि वह विदेशी देशों में खिलाड़ियों के साथ एक ही होटल में नहीं रुके थे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। मामला 1 जून दोपहर 2 बजे के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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